Bihar Viklang Pension Yojana: अब दिव्यांगों को हर महीने ₹1100 की मदद
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Bihar Viklang Pension Yojana: अब दिव्यांगों को हर महीने ₹1100 की मदद |
"इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना" की शुरुआत बिहार में वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत की गई थी। इस योजना का संचालन सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत 18 से 79 वर्ष की आयु वाले वे दिव्यांगजन, जो गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह ₹1,100/- की पेंशन दी जाती है। यह सहायता उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने और समाज में एक सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
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Indira Gandhi National Disability Pension Scheme
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Mukhyamantri Viklang Pension Yojana – लाभ व फायदे क्या है? | Eligibility For Mukhyamantri Viklang Pension Yojana |
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Required Documents For Mukhyamantri Viklang Pension Yojana | |
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How To Apply In Mukhyamantri Viklang Pension Yojana 2025 | |
निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों के साथ प्रखंड कार्यालय स्तर पर स्थित लोक सेवा का अधिकार (आरटीपीएस) काउंटर पर जमा किया जा सकता है। ![]() |