Bihar Viklang Pension Yojana: अब दिव्यांगों को हर महीने ₹1100 की मदद

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Bihar Viklang Pension Yojana: अब दिव्यांगों को हर महीने ₹1100 की मदद
Bihar Viklang Pension Yojana: अब दिव्यांगों को हर महीने ₹1100 की मदद

"इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना" की शुरुआत बिहार में वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत की गई थी। इस योजना का संचालन सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत 18 से 79 वर्ष की आयु वाले वे दिव्यांगजन, जो गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह ₹1,100/- की पेंशन दी जाती है। यह सहायता उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने और समाज में एक सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

Social Welfare Department, Government of Bihar
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme


Mukhyamantri Viklang Pension Yojana – लाभ व फायदे क्या है? Eligibility For Mukhyamantri Viklang Pension Yojana
  • इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1100/- की मासिक पेंशन मिलेगी।
  • नोट: लाभार्थियों को पेंशन राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में, लाभार्थियों द्वारा प्रदान किए गए खाता नंबरों के आधार पर, राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाती है।
  1. आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। आवेदक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए।
  2. आवेदक की विकलांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  5. आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लाभ नहीं मिलना चाहिए।
Required Documents For Mukhyamantri Viklang Pension Yojana
  • आवेदक का आधार कार्ड,
  • पासपोर्ट आकार का फोटो,
  • पहचान प्रमाण पत्र अर्थात मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस,
  • विकलांगता प्रमाण पत्र,
  • आयु प्रमाण पत्र,
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड / राशन कार्ड,
  • जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो,
  • निवास प्रमाण पत्र,
  • बैंक पासबुक / बैंक खाते का विवरण,
  • आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
How To Apply In Mukhyamantri Viklang Pension Yojana 2025
  • Step 1: इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदकों को अपना विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों के साथ प्रखंड कार्यालय स्तर पर स्थित लोक सेवा का अधिकार (आरटीपीएस) काउंटर पर जमा किया जा सकता है।

    Bihar Viklang Pension Yojana
  • Step 2: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदकों को आरटीपीएस काउंटर से एक पावती रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखा जाना चाहिए।
  • Step 3: आवेदकों को आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
  • Step 4: यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो स्वीकृति आदेश उसी आरटीपीएस काउंटर से प्राप्त किया जा सकता है, जहां आवेदन प्रस्तुत किया गया था, पावती रसीद और वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर।